लॉकडाउन पार्ट 3 में सामूहिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी, शराब की दुकानें खुलेगी ,जिले में बसों का संचालन होगा
सोहन सिंह
लॉक डाउन पार्ट 3 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं
लॉकडाउन पार्ट 3 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने यह फैसला किया है कि पूरे प्रदेश में अंतर्जनपदीय परिवहन को कोई छूट नहीं मिली है। केवल जिले के भीतर ही वाहनों को संचालित किया जाएगा। सरकार ने फैसला किया है कि सार्वजनिक स्थान पर आने वाले लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा । साथ किसी संगठन या किसी और तरह से लोगों का इकट्ठे होने पर पाबंदी रहेगी। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते है इसी तरह से अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों को भी सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना पड़ेगा । 20 से अधिक लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेंगी। इसी तरह से ग्रीन जोन में भी बसों के संचालन के लिए जनपद स्तर पर मंजूरी मिली है। फिलहाल 50 फ़ीसदी सीटों के साथ ही टैक्सी और बसों का संचालन होगा। जिले के बाहर बसों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं सरकार ने यह भी फैसला किया है कि आवश्यक सेवाओं के लिए जिन वाहनों को 3 मई तक के लिए अनुमति मिली है। उन्हें दोबारा से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल चार पहिया वाहनों में अधिकतम 2 यात्री और दोपहिया वाहनों पर एक व्यक्ति को जाने की अनुमति रहेगी। पूरे प्रदेश को तीन जोन में बांटा गया है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन इसी के आधार पर सरकार ने अनुमति देने का फैसला किया है ।
पूरे प्रदेश में सामूहिक गतिविधियों पर रोक रहेगी
शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को सशर्त उत्पादन करने की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह से रेट और ऑरेंज जोन में भी 50 फीसदी से अधिक संख्या वाले औद्योगिक इकाइयों में परिवहन की व्यवस्था श्रमिकों के लिए दी जाएगी ।
सभी औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक और स्वास्थ्य कर्मी जहां काम कर रहे हैं उनके उनका चिकित्सा बीमा कराना जरूरी कर दिया गया है
सरकार ने कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकान को भी खोलने का आदेश जारी किया है। आवश्यक सेवाओं के लिए ही ई-कॉमर्स की सुविधा दी जाएगी। फिलहाल सुबह 10:00 से शाम 7:00 बजे तक ही शराब की दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है। फिलहाल स्कूल, कॉलेज शॉपिंग मॉल को 17 मई तक बंद रहेंगे। प्लेन ,रेल और परिवहन को सामान्य रूप से चलाने पर पाबंदी ररहेंगी। केवल जरूरी कार्य के लिए ही इन सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।