8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, मॉल खोलने की मिली इजाजत
8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, मॉल खोलने की मिली इजाजत
रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू
South Asia 24*7 Deskदेश में बढ़ते कोरोनावायरस के मरीजों के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक की ओर कदम बढ़ाया है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक वन के नाम से 30 जून तक के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत कोरोनावायरस के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियम लागू रहेगा।
इसके अलावा पूरे देश में लगे प्रतिबंध को तीन चरणों में हटाने का भी खाका तैयार किया गया है। पहले चरण में 8 जून से मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खोले जाएंगे।
दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी होगी ।
तीसरे चरण में मेट्रो ,सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल समेत अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को भी खोला जाएगा। लेकिन इसके लिए अभी तक सरकार ने किसी तरह की कोई तारीख की घोषणा नहीं की है।
फिलहाल मॉल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति के साथ सरकार ने अन्य गतिविधियों को भी सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दिया है। फिलहाल अनलॉक की अवधि को 30 जून तक बताई गई है। असल में 8 जून से ही कई तरह की रियायतें आम लोगों को मिल सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने अलग से एक नई सूची जारी की है ।
मॉल के बाहर किस तरह से दुकानें खुलेंगी दूसरे चरण में कॉलेज कोचिंग और अन्य संस्थानों को खोला जाएगा। इसके लिए क्या रोड मैप होगा इस पर भी सरकार की नजर है। शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए अभिभावकों व अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत करने की भी बात कही गई है। फिलहाल 30 जून तक रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू सिगरेट के उपभोग पर पूरे देश में प्रतिबंध जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में और कड़ाई से लॉकडाउन की बंदिशें रहेंगी । फिलहाल शादी में 50और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत में रहेंगी।
महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 जून से सभी दफ्तरों को पूरी तरह से खोलने की बात कही गई है। लेकिन कर्मचारियों के थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही कार्यालय में एंट्री मिलेगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। कर्मचारियों को आरोग्य सेतु को इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है । वर्क फ्रॉम होम की कल्चर को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। इस तरह की तमाम रियायतें देने के बाद भी कंटेनमेंट जोन में किसी को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी।