उत्तराखंड में 27 जुलाई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, सुबह 8:00 बजे से 9:00 बजे तक खुलेंगी बाजारें

उत्तराखंड में 27 जुलाई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, खुले सिनेमा हॉल
By ऋषिका द्विवेदी देहरादून
कोविड-19 के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने 27 जुलाई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि जैसे-जैसे कोविड-19 के मरीजों की तादाद घट रही है । वैसे वैसे कई तरह की रियायतें भी दी जा रही हैं ।
उनका कहना है कि चार प्रमुख छूट के साथ 27 जुलाई तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाण पत्र लेकर प्रदेश में आने वाले लोगों को rt-pcr की जरूरत नहीं है ।प्रदेश में आने जाने पर अब आरटी पीसीआर की जरूरत नहीं होगी । मगर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा
शादी में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है । मगर rt-pcr की रिपोर्ट जरूरी होगी । 72 घंटे के पहले की रिपोर्ट जरूरी बताई गई है ।अंतिम संस्कार के लिए भी 50 लोगों की अनुमति दी गई है । फिलहाल स्कूल, कॉलेज ,शैक्षिक संस्थान अगले आदेशों तक बंद रहेंगे ।जब की कोचिंग 50 फ़ीसदी छात्रों के साथ खोलने का आदेश दिया गया है ।18 साल के ऊपर के छात्र पढ़ाई कर सकते हैं ।
राजनीतक सम्मेलन ,आर्थिक सामाजिक व अन्य सभी तरह के सम्मेलनों कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक पाबंदी बरकरार रहेगी । सरकार ने बाजार खुलने के समय में काफी रियायत दी है अब सुबह 8:00 बजे से शाम 9:00 बजे तक बाजारे खुलेंगी।जबकि होटल ढाबा रेस्टोरेंट को 10:00 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है।
50 फ़ीसदी के साथ रेेस्टोरेंट में लोग खाना खा सकते हैं । वही स्विमिंग पूल, मॉल, सिनेमा हॉल ,म्यूजियम, फन पार्क को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है ।
फिलहाल कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि लोगों को कोविड-19 गाइडलाइन्स का पालन करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर रहने की सलाह दी गई है।