रुड़की एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला ,नाबालिग से रेप व अपहरण के मामले में नौशाद को 20 साल की सजा व जुर्माना

रुड़की एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला ,नाबालिग से रेप व अपहरण के मामले में नौशाद को 20 साल की सजा व जुर्माना
By सुशील कुमार झा मंगलौर
नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में रुड़की एडीजे / फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नौशाद को 20 साल की कठोर सजा ₹40000 का जुर्माना लगाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मामले की सुनवाई में वादी के अधिवक्ता ने फॉरेंसिक साक्ष्यों के साथ कई तथ्य पेश किए ।
जिसके आधार पर कोर्ट ने 20 साल की सजा और ₹40000 का जुर्माना लगाया आपको बता दें कि दो 2018 में थाना मंगलौर में नौशाद के खिलाफ पुलिस ने नाबालिग के अपहरण व रेप का मुकदमा दर्ज किया था।
रुड़की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मामले की सुनवाई पूरी हुई। जहां नौशाद पर दोष सिद्ध हुआ कोर्ट ने 20 साल की सजा और ₹40000 का जुर्माना लगाया।