शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 14 शर्तों पर मिली जमानत ,जूही चावला ने भरी है बॉन्ड

शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 14 शर्तों पर मिली जमानत ,जूही चावला ने भरी है बॉन्ड
By बृजेश पांडेय
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में 28 दिनों की कैद के बाद ऑर्थर रोड जेल से शनिवार को रिहा हो गए। आर्यन खान की रिहाई के लिए दस्तावेज शनिवार सुबह 5.30 बजे जमानत पत्र पेटी में डाले गए।
जिसके साथ ही कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। इसके बाद कुछ ही घंटों में आर्यन खान को जेल से रिहाई कर दिया गया। शुक्रवार को समय पर ऑर्थर रोड जेल की पेटी में जमानत के कागज न पहुंचने के चलते वे रिहा नहीं हो पाए थे। आज ऑर्थर रोड जेल की जमानत पेटी सुबह 5:30 बजे खुली थी।
आपको बता दें कि बांबे हाईकोर्ट से गुरुवार को ड्रग्स केस में आर्यन खान और दो अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा को जमानत मिली थी। वहीं, कोर्ट में 1 लाख रुपये का बॉन्ड भरकर के बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला आर्यन खान की जमानतदार बनी थीं। शुक्रवार को आर्यन खान के वकील ने जेल से रिहाई के लिए सभी कागजी औपचारिकताएं को पूरा किया। हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत करीब 14 शर्तों के साथ दी है।
1. बेल आर्डर के अनुसार एक लाख रुपये का पर्सनल बांड जमा करना होगा।
2. इस तरह के किसी मामले में दोबारा शामिल न हों, जिसके आधार पर उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए उक्त शिकायत दर्ज की गई है।
3. इस मामले के आरोपियों से बात नहीं करनी होगी।
4. अभियुक्त ऐसा किसी तरह का काम नहीं करेंगे, जिससे इस केस पर किसी भी तरह का कोई असर पड़े।
5. अभियुक्त गवाहों या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
6. अभियुक्तों को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा.
7. मीडिया से बातचीत नहीं करनी होगी।
8. स्पेशल जज की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे।
9. मुंबई से बाहर जाने पर जांच अधिकारी को सूचित करेंगे और अपना कार्यक्रम बताएंगे।
10. हर शुक्रवार को प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा।
11. कोर्ट की सुनवाई में मौजूद होना होगा और जब भी जरूरत होगी जांच में सहयोग करना होगा।
12. एक बार ट्रायल शुरू होने पर किसी भी तरह ट्रायल में देरी का कारण नहीं बनेंगे।
13. अभियुक्त को न्यायालय में सभी तारीखों पर उपस्थित होना होगा, जब तक कि किसी उचित कारण से रोका न जाए।
14. आरोपी इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए एनसीबी विशेष अदालत में आवेदन कर सकेगी।