कोविड-19 लेकर उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस कहाँ कहाँ रोक? देखिये पूरी लिस्ट
कोविड-19 लेकर उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
कोविड 19 लेकर उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाइट कर्फ्यू रहेगा किसी तरह से कई क्षेत्रों में भी गाइडलाइंस जारी की गई है । खासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग रखना मास्क का इस्तेमाल करने पर हो कर दिया गया है।
कोविड 19 के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने मंडी में सीधे तौर पर फल और सब्जियों की खरीद के लिए आम लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब आम लोग सीधे मंडी जाकर फल और सब्जी नहीं खरीद सकेंगे। इसके लिए रोक लगाने का फैसला किया है इसी तरह से दुकानों के खुलने के समय में भी बदलाव किया गया है सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक दुकाने व बाजारे खुलेगी।
दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की rt-pcr रिपोर्ट लाना जरूरी होगा उत्तराखंड सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब rt-pcr के बिना प्रदेश में अनुमति नहीं मिलेगी rt-pcr की रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है।
सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर रखने के साथ 6 फीट की दूरी बनाकर रखने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं साथ ही कई तरह के भी प्रतिबंध लगाए गए हैं मसलन 10 साल तक बच्चों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया ।
65 साल से उम्र की अधिक बुजुर्ग को भी घर पर रहने की सलाह दी गई है बेवजह सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने पर रोक लगाई गई है। गर्भवती महिलाओं के भी राजनीति स्थानों पर आने जाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। बिना किसी वाजिब कारण से आने-जाने पर रोक लगा दी गई है।
मुख्य सचिव एसएस संधू की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है 7 फरवरी तक यह आदेश लागू रहेगा इस आदेश के मुताबिक प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों मॉल शॉपिंग मॉल रेलवे स्टेशन बस अड्डे जैसे स्थानों कोविड-19 का पालन करना होगा साथ में मास्क लगाना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर भी फोकस किया गया है।।