UCC उत्तराखंड में आया नया कानून UCC
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UCC उत्तराखंड में आया नया कानून UCC ,
ब्यूरो रिपोर्ट
समान नागरिक संहिता की प्रमुख बिंदु,रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा बिना रजिस्ट्रेशन के 6 महीने की सजा 25 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है गोद लेने के लिए प्रोजीवन बनाया गया है संपत्ति के बंटवारे में पुत्र और पुत्री को समान अधिकार मिलेगा विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा
पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने पर 5 साल के बच्चे की मां के पास देखभाल की कस्टडी होगी तलाक अथवा इद्दात हलाला जैसे प्रथा पर प्रतिबंध रहेगा नियम का उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा ₹10000 का जुर्माना लगेगा सभी जाति धर्म वर्गों के लिए शादी की उम्र युवक 18 साल और युवक 21साल होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में आज उत्तराखंड राज्य के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का विधेयक पेश किया। संविधान की धारा 44 के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य में समस्त नागरिकों को विवाह उत्तराधिकार आपके मरले में समान रूप से अधिकार प्राप्त होगा उसके लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जाना अप्रहरी है जिसमें राज्य के सभी निवासियों को एक ही विधि से शासित किया जाएगा विधायक का खंडवार विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है
खासतौर से हल्ला जैसी को प्रथा पर लगाम लगेगी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधायक को पेश किया इसके बाद सदन की कार्रवाई 2:00 बजे तक के लिए आवश्यक कर दी गई 2:00 बजे फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई जिसमें समान नागरिक संहिता के गैंडवार विषय पर चर्चा शुरू की गई।
खास बात है कि प्रदेश सरकार लिविंग रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त लगा दी है अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा वरना 6 महीने की सजा ₹10000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह से सरकार ने संपत्ति के बंटवारे में पुत्र और पुत्री को समान रूप से अधिकार देने के लिए कानून बनाया है।