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देहरादून: रफ्तार के सौदागरों पर पुलिस का कड़ा प्रहार; डी.एल. रोड हादसे का आरोपी गुनीत सिंह गिरफ्तार, ‘गैर-इरादतन हत्या’ में भेजा गया जेल

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देहरादून: रफ्तार के सौदागरों पर पुलिस का कड़ा प्रहार; डी.एल. रोड हादसे का आरोपी गुनीत सिंह गिरफ्तार, ‘गैर-इरादतन हत्या’ में भेजा गया जेल

देहरादून, 20 मार्च 2026। राजधानी देहरादून की सड़कों पर दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले हुड़दंगियों और लापरवाह चालकों के लिए पुलिस ने एक कड़ा और स्पष्ट संदेश जारी किया है। कोतवाली डालनवाला पुलिस ने डी.एल. रोड पर अपनी तेज रफ्तार इनोवा कार से कहर बरपाने वाले अभियुक्त गुनीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में सामान्य दुर्घटना के बजाय गैर-इरादतन हत्या की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

रफ्तार का कहर: एक की मौत, दो घायल

​घटनाक्रम के अनुसार, बीती 19 मार्च 2026 को डी.एल. रोड पर सफेद रंग की इनोवा कार (UK07DF1795) के चालक ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वाहन को बेहद खतरनाक तरीके से दौड़ाया। इस दौरान कार ने एक मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया और कई अन्य वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस भीषण हादसे में मोटरसाइकिल सवार रोहित फिलिप की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई, जबकि दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है।

पुलिस की सख्त कार्रवाई: BNS की गंभीर धाराओं में मुकदमा

​घटना के बाद डालनवाला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गुनीत सिंह को हिरासत में लिया। मृतक रोहित फिलिप के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत मुकदमा (मु0अ0सं0- 47/2026) पंजीकृत किया:

  • धारा 105: गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide not amounting to murder)।
  • धारा 125(B) व 281: लापरवाही और खतरनाक तरीके से वाहन चलाना।
  • धारा 324(6): गंभीर चोट पहुँचाना।

कोर्ट में मजबूत पैरवी और जेल रवानगी

​आज सुबह पुलिस टीम ने 43 वर्षीय अभियुक्त गुनीत सिंह (निवासी इन्दर रोड, डालनवाला) को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। दून पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि अभियुक्त का कृत्य केवल एक सामान्य दुर्घटना नहीं, बल्कि जानबूझकर दूसरों की जान जोखिम में डालने वाला कृत्य था। पुलिस की मजबूत पैरवी के बाद न्यायालय ने अभियुक्त का न्यायिक रिमांड स्वीकृत करते हुए उसे जेल भेज दिया है।

देहरादून पुलिस का स्पष्ट संदेश

​एसएसपी देहरादून ने इस मामले के जरिए शहर के सभी वाहन चालकों को चेतावनी दी है कि शहर की सड़कों को स्टंटबाजी या तेज रफ्तार का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। पुलिस ने साफ किया कि:

  1. ​सड़क पर दूसरों की जान से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जाएगी।
  2. ​ऐसे मामलों में अब साधारण धाराओं के बजाय कठोर वैधानिक धाराओं में कार्रवाई होगी।
  3. ​आरोपी का पिछला रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके।

​इस सफल कार्रवाई में चौकी प्रभारी करनपुर उ0नि0 विक्की टम्टा, उ0नि0 जयपाल सिंह, का0 प्रवीन भण्डारी और का0 प्रेम सिंह रावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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