भाजपा विधायक आदेश चौहान को 6 माह की सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा, दो इंस्पेक्टर को 1 साल की हुई सजा
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भाजपा विधायक आदेश चौहान को 6 माह की सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा, दो इंस्पेक्टर को 1 साल की हुई सजा
ब्यूरो रिपोर्ट
दहेज उत्पीड़न के मामले में सीबीआई कोर्ट ने भाजपा के हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदेश चौहान इंस्पेक्टर राजेंद्र रौतेला दिनेश कुमार दीपिका चौहान को सजा सुनाई है कोर्ट ने दीपिका चौहान के पति मनीष के साथ मार पिटाई करने के मामले में सजा सुनाई है देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने भाजपा के विधायक आदेश चौहान के साथ कई धाराओं में सजा सुनाई है आपको बता दें कि दीपिका के पति मनीष को थाने पर लाकर मार पिटाई करने का आरोप था पूरे मामले की हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर सीबीआई ने जांच की थी
2009 से लगातार पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी आज देहरादून की सीबीआई कोर्ट में चार आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है जिसमें कई धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। धारा 166 धारा 120 भी 365 511 के मामले में कोर्ट में फैसला सुनाया है
आपको बता दे कि हरिद्वार के गंगनहर थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का मामला 2009 में दर्ज कराया गया था जिसको लेकर जांच पड़ताल चल रही थी दीपिका के पति मनीष को अवैध तरीके से विरासत में लेने का आरोप था जिसमें दो इंस्पेक्टर राजेंद्र रौतेला दिनेश कुमार मुख्य रूप से आरोपी है ।
दो दिनों तक मनीष कुमार को अपने तरीके से हिरासत में रखा गया था 5 लाख रुपए की मांग की गई थी पांच बीघा कृषि की जमीन को रजिस्ट्री कराने दबाव बनाया गया था।
मगर मनीष के पिता ने इस पूरी मामले की लड़ाई काफी समय से लड़ी और इसमें तीन बार जांच टीम को भी बदल दिया गया इसके बाद आज सीबीआई कोर्ट में हरिद्वार के भाजपा विधायक आदेश चौहान उनकी भतीजी दीपिका का चौहान इंस्पेक्टर दिनेश कुमार राजेंद्र रौतेला को सजा सुनाई गई है ।
जबकि विधायक और उनकी भतीजी दीपिका को 6 महीने की सजा सुनाई गई है विधायक के अधिवक्ता नीरज कंबोज का कहना है कि अब विधायक और उनकी भतीजी की जमानत के लिए जिला सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी।