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चमोली: विवाह समारोहों के लिए गैस आवंटन हेतु नई गाइडलाइन जारी

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चमोली: विवाह समारोहों के लिए गैस आवंटन हेतु नई गाइडलाइन जारी

चमोली, 09 अप्रैल 2026: वैश्विक परिस्थितियों के कारण एलपीजी गैस की आपूर्ति में आ रही चुनौतियों को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने विवाह समारोहों के लिए गैस आवंटन की प्रक्रिया को विनियमित किया है। जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देशन में जनपद चमोली में इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु और नई व्यवस्था:सिलेंडर की सीमा: नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार, किसी भी विवाह समारोह के लिए अब अधिकतम 02 व्यावसायिक (Commercial) गैस सिलेंडर ही प्रदान किए जाएंगे।​10 प्रतिशत SOP: शासन द्वारा आपूर्ति को संतुलित रखने के लिए 10 प्रतिशत का कोटा/मानक निर्धारित किया गया है, ताकि आवश्यक सेवाओं और घरेलू उपयोग में बाधा न आए।​अस्थायी कनेक्शन: आवेदकों को विवाह आयोजन के लिए विशेष रूप से अस्थायी गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे।

आवेदन की प्रक्रिया:

​जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि गैस प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:​प्रारूप में आवेदन: आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरना होगा।​दस्तावेज: आवेदन के साथ विवाह से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।​सत्यापन: जिला प्रशासन प्राप्त आवेदनों का भली-भांति परीक्षण और सत्यापन करेगा।​संस्तुति व आपूर्ति: पात्रता सिद्ध होने के बाद विभाग द्वारा संबंधित एलपीजी वितरक (Gas Agency) को संस्तुति भेजी जाएगी, जिसके पश्चात वितरक अस्थायी कनेक्शन के माध्यम से गैस आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

प्रशासन की अपील

​जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे इस संकट के समय में धैर्य बनाए रखें और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही आवेदन करें। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों के सीमित होने के बावजूद आमजन को अपने मांगलिक कार्यों में कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े।​विशेष सूचना: किसी भी प्रकार की भ्रांति या अधिक जानकारी के लिए आवेदक सीधे जिला पूर्ति कार्यालय या संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।

 

By सोहन सिंह

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