अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोर्ट सुनाएगा फैसला
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अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोर्ट सुनाएगा फैसला
ब्यूरो रिपोर्ट
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले की आज कोटद्वार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा चीला नहर पर 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी एसआईटी टीम का प्रदेश सरकार ने गठन किया 500 पेज की एसआईटी टीम ने कोर्ट में चार्जसीट दाखिल की है।
47 गवाहों के बयान हुए हैं डीआईजी पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी टीम गठित हुई थी टीम ने पूरे मामले की जांच की थी मुख्य आरोपी वंतरा रिजॉर्ट्स का मालिक पुलकित आर्य मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आरोपी बनाया गया। तीनों आरोपियों पर धारा 302 धारा 201 धारा 35 ए अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज है सभी गवाहों के बयान हो चुके हैं आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की केस में फैसला सुनाएगी
भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य जो रिजल्ट्स के मालिक थे उन पर अंकिता को अनैतिक दिए व्यापार करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा था जिसको लेकर झगड़ा शुरू हुआ था।
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकित भंडारी हत्याकांड के मामले को लेकर जन आक्रोश भी देखने को मिला था कई सामाजिक संगठनों ने सजा ए मौत देने की मांग की थी फिलहाल अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने भी इस बात की मांग की थी कि आरोपियों को सजा ए मौत होनी चाहिए फांसी की सजा होनी चाहिए और पूरे मामले में 47 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं कई साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किया गया है।
आपको बता दे कि चीला नहर पर अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी तीन मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आरोपी बनाया गया है जिन पर हत्या करने और हत्या के साक्ष्य को मिटाने के साथ अनैतिक व्यापार करने का दबाव बनाने का आरोप है इस तरह से पूरे मामले को लेकर सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं जिसके आधार पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगी
आपको बता दे कि धारा 302 में दो तरह की सजा होती है मृत्युदंड और आजीवन कारावास ऐसे में साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट फैसला सुनाएगा।