जनपद के समस्त क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक नियुक्त
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जनपद के समस्त क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक नियुक्त
रिपोर्ट ललित बिष्ट
अल्मोड़ा
जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि सचिव पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना के क्रम में क्षेत्र पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2029 के उपरान्त जनपद के समस्त क्षेत्र पंचायतों की प्रथम बैठक दिनॉंक 30 नवम्बर, 2019 को सम्पादित होने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक की तिथि से पॉच वर्ष की अवधि दिनॉंक 29 नवम्बर, 2024 को समाप्त हो जायेगा।
उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 130 की उपधारा 06 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए क्षेत्र पंचायतांे का कार्यकाल दिनॉंक 29 नवम्बर, 2024 को समाप्त होने पर ग्राम पंचायतों में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई ग्राम पंचायतों के गठन तक जो भी पहले हो जनपद के समस्त क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिये गये है।
उन्होंने बताया कि क्षेत्र पंचायत धौलादेवी एवं लमगड़ा के लिए उपजिलाधिकारी भनोली, क्षेत्र पंचायत भैसियाछाना, हवालबाग, ताकुला के लिए उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्र पंचायत ताड़ीखेत के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत, क्षेत्र पंचायत चौखुटिया एवं द्वाराहाट के लिए उपजिलाधिकारी द्वाराहाट, क्षेत्र पंचायत भिकियासैंण एवं स्याल्दे के लिए उपजिलाधिकारी भिकियासैंण एवं क्षेत्र पंचायत सल्ट के लिए उपजिलाधिकारी सल्ट को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
ग्राम पंचायत एक स्थानीय स्वशासन इकाई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार है। यह एक महत्वपूर्ण संस्था है जो ग्रामीण समुदाय की जरूरतों और समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है।
ग्राम पंचायत की मुख्य जिम्मेदारियाँ हैं:
1. _ग्रामीण विकास_: ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करने में मदद करती है।
2. _सामाजिक सेवाएं_: ग्राम पंचायत सामाजिक सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, और पेयजल की व्यवस्था करने में मदद करती है।
3. _आर्थिक विकास_: ग्राम पंचायत आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करने में मदद करती है, जैसे कि कृषि विकास, पशुपालन, और उद्योग विकास।
4. _प्रशासनिक कार्य_: ग्राम पंचायत प्रशासनिक कार्य जैसे कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने, जमीन के रिकॉर्ड रखने, और सार्वजनिक संपत्ति का प्रबंधन करने में मदद करती है।
ग्राम पंचायत के सदस्यों का चयन स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाता है, और वे अपने कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायत की गतिविधियों को चलाने में मदद करते हैं।
ग्राम पंचायत के कुछ प्रमुख लाभ हैं:
1. _स्थानीय स्वशासन_: ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देती है, जिससे स्थानीय निवासी अपने समुदाय के विकास में भाग ले सकते हैं।
2. _सामाजिक और आर्थिक विकास_: ग्राम पंचायत सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन स्थिति में सुधार हो सकता है।
3. _स्थानीय समस्याओं का समाधान_: ग्राम पंचायत स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन स्थिति प्राप्त हो सकती है।